धोखाधड़ी मामले में श्रेयस तलपड़े को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। हरियाणा के सोनीपत जिले की एक मल्टी मार्केटिंग फर्म से जुड़े धोखाधड़ी और विश्वासघात मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई करते हुए अभिनेता को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी और हरियाणा पुलिस समेत अन्य को नोटिस जारी कर मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।